कोरबा :केंद्र सरकार ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों का 6 माह में फिटनेस कराने का नया फरमान जारी किया है. कंडम पुरानी गाड़ियों से होने वाली सड़क दुर्घटना और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है.
कोरबा : 6 माह में कराना होगा पुरानी गाड़ियों का फिटनेस, कंडम वाहनों पर होगी कार्रवाई - मोटर यान अधिनियम
जिले में गाड़ियों के मोटरयान अधिनियम में बदलाव कर नए नियम बनाए गए हैं, जिससे अब 15 साल से पुरानी गाड़ियों का 6 महीने में फिटनेस कराना होगा.
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बनाए गए हैं नए नियम
मोटरयान अधिनियम के नियम-62 में केंद्र शासन ने परिवर्तन करते हुए 24 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें भारी मालवाहक और यात्री वाहनों के साथ ही सभी कॉमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस आठ सालों तक हर साल करने का प्रावधान बनाया है. इसके अलावा आठ साल से 15 साल तक पुरानी गाड़ियों का फिटनेस हर एक साल में और 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का फिटनेस हर 6 माह में करने का नियम बनाया है.
कंडम वाहनों पर होगी कार्रवाई
पहले पुरानी गाड़ियों का फिटनेस एक साल में एक बार हुआ करता था. जिससे कंडम गाड़ियों को फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद एक साल तक सड़क पर चलने की अनुमति मिल जाया करती थी, लेकिन अब हर छह महीने में गाड़ियों की जांच होने पर न केवल इन्हें अनफिट किया जाएगा, बल्कि ऐसी गाड़ियों के परिचालन पर रोक भी लगाई जा सकेगी. इसके साथ ही पुराने और कंडम गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं पर भी काफी हद तक लगाम लगेगा.