छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

होम आइसोलेशन से निकलकर बाहर घूमने वाले कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ FIR - कोरबा की खबरें

कोरबा में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने वाले संक्रमित मरीज को बाहर घूमता पाया गया. प्रतिबंधात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर नायब तहसीलदार ने पुलिस थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है.

korba isolation news
फाइल फोटो

By

Published : Sep 25, 2020, 12:42 PM IST

कोरबा:जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 2 अक्टूबर तक टोटल लॉकडाउन लागू है. इस दौरान होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने वाले संक्रमित मरीजों को कोविड प्रोटोकाल का पूरी कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. गुरुवार की शाम होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे शहर के आरपी नगर फेस-2 के रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज को शहर में घूमते-फिरते पाया गया. प्रतिबंधात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई.

कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सुभाष चौक निहारिका क्षेत्र में बेवजह घूमते पाया गया था. शिकायत मिलने पर कार्यपालिक दण्डाधिकारी और फ्लाइंग स्क्वायड प्रभारी नायब तहसीलदार पीआर सलामे ने मरीज के खिलाफ रामपुर चौकी में FIR दर्ज करा दी है. होम आइसोलेशन के नियमों के उल्लंघन करने वाले किसी पर कार्रवाई करने का यह जिले का पहला मामला है.

मरीज ने खुद को बताया पत्रकार

लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने और निरीक्षण पर टीम के साथ निकले कार्यपालिक दंडाधिकारी ने सुभाष चौक पर लोगों की भीड़ देख पूछताछ की. इस दौरान पता चला कि कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन की अनुमति लेकर घर में रहने के बजाय शहर में बेवजह घूम रहा है. पूछताछ करने पर मरीज ने खुद को पत्रकार होने का रुतबा दिखाते हुए समाचार संकलन के लिए निकलना बताया.

पढ़ें- कोरोना मरीजों की देखभाल करने में पांचवें पायदान पर रहा बिलासपुर

मरीज की कोरोना जांच 15 सितम्बर को पाजीटिव आई थी और उसके परिवार के अन्य पांच सदस्य भी कोरोना संक्रमित हैं. इन सभी को प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने की अनुमति शासकीय निर्देशों और कोविड प्रोटोकाल के पालन करने की शर्त पर दी गई है. मरीज के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर निकलकर शहर में घूमने की शिकायतें भी मिल रही थी.

कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी नियंत्रण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, अन्य सम्यक रूप से विहित नियम/अधिनियम और आदेशों-निर्देशों के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details