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कोरबा: 3 साल पुराने इंजीनियर हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - मानिकपुर चौकी थाना

Engineer murder in korba कोरबा के मानिकपुर चौकी थाना क्षेत्र में इं 3 साल पहले इंजीनियर प्रदीप भगत हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

murder accused sentenced to life imprisonment
हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Oct 28, 2022, 10:58 PM IST

कोरबा: शहर के मानिकपुर चौकी थाना क्षेत्र में इंजीनियर प्रदीप भगत हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 3 साल पहले दो आरोपियों ने प्रदीप से मारपीट व लूटपाट की थी. जिसके बाद आरोपी बाईक और पर्स चोरी कर फरार हो गये. उसके अगले ही दिन आरोपी मनोज यादव से एक एक्सीडेंट हो गया. पूछताछ को दौरान पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर पहले आरोपी को गिरफ्तार किया. बाद में पुलिस ने दूसरे आरोपी जीतू टंडन को भी गिरफ्तार किया था. Engineer murder in korba

यह है पूरा मामला:30 अप्रैल 2019 को रात करीब 9:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति को गंभीर हालत में दादर शराब दुकान के पास से देखा गया था. जिसे डायल 112 द्वारा मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए जिला अस्पताल कोरबा दाखिल किया गया था. इलाज के दौरान देर रात ही उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी. जिसकी पहचान प्रदीप कुमार भगत के रूप में उसके परिजन द्वारा की गई थी. मृतक पेशे से इंजीनियर था. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया था.

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कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास का सजा सुनाई: मामले में जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया. जिसमें न्यायालय द्वारा 27 अक्टूबर को अपना निर्णय में जिसमें दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास सहित 1000 रुपये का अर्थदंड व धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. दोनों आरोपी मनोज यादव उर्फ भातखउहा और जीतू टंडन आदतन अपराधी हैं. दोनों के खिलाफ चौकी रामपुर में दर्जनों मामले पहले भी दर्ज किए गए थे.

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