कोरबा: कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जरूरी इंतजाम किए हैं, जिले में धारा 144 लागू करने के साथ इसके कड़ाई से पालन के निर्देश हैं. निगम अमले ने चौक-चौराहों को सैनिटाइज करने का काम जारी रखा है. आइसोलेशन वार्ड के साथ ही क्वॉरेंटाइन सेंटर भी बनाया गया है. जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की भी अपील प्रशासन ने की है. हालांकि शुक्रवार तक साप्ताहिक बाजार बंद रखे गए थे.
कोरबा शहर में रसियन हॉस्टल को स्वास्थ्य विभाग ने क्वारेंटाइन सेंटर बनाया है. इसके अलावा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में धारा-144 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश हैं. कलेक्टर ने जिले में बिना किसी वजह से भीड़ या समूह में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठे होने पर रोक लगा दी है. अकारण यात्राओं और विचरण को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. रैली-जुलूस-धरना प्रदर्शन-सभा आदि प्रकार के सभी आयोजनों पर भी 5 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है. जिले में मेला, मड़ई, उत्सवों या सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी आगामी पांच अप्रैल तक रोक रहेगी, इसके साथ ही मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारों, चर्च आदि धार्मिक संस्थानों को भी कोरोना वायरस के नियंत्रण से संबंधित शासन की एडवायजरी का पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
निजी अस्पताल नहीं कर सकेंगे इंकार
कलेक्टर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि किसी भी मरीज का इलाज करने से मना करने पर संबंधित अस्पताल,अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार होंगे. बता दें कि जिले में जिला अस्पताल के साथ ही बाल्को, एनटीपीसी और एसईसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है निजी अस्पतालों को भी इसके पुख्ता इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.