कोरोना: धारा 144 के उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई - Korba Collector issued new guidelines
कोरोना कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है. जिले में 144 लागू की गई है. जिसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी देना होगा.
कोरबा में कोरोना को लेकर अलर्ट
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Published : Mar 26, 2021, 1:06 PM IST
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Updated : Mar 26, 2021, 3:15 PM IST
कोरबा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी कार्रवाईयां शुरू कर दीं हैं. राज्य स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आने वाले तीज-त्यौहार मनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. प्रशासन ने लोगों को याद दिलाया कि जिले में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी. इसका उल्लंघन करने पर लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी हो सकेगी.
कोरबा में कोरोना को लेकर अलर्ट
होलिका दहन में 5 से ज्यादा नहीं होली, शब-ए-बारात, पाम संडे जैसे धार्मिक त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसका पालन करना अनिवार्य किया गया है. होलिका दहन में एक बार में पांच लोग रह सकेंगे. होली मिलन या किसी भी अन्य प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति भी नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सेनेटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा.
धार्मिक स्थानों पर केवल व्यक्तिगत पूजा नए आदेश के बाद अब जिले में सभी धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहार, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, खेल-कूद, मेला-मड़ई, समारोह और अन्य सार्वजनिक प्रकृति के सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक रहेगी. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारे और अन्य धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. व्यक्तिगत या एकल रूप में ही धार्मिक स्थलों और संस्थानों में प्रवेश मिलेगा. किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
ऐसे कार्यक्रमों के लिए SDM से लिखित अनुमति भी लेनी होगी. दो पहिया वाहनों में दो और चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्ति ही बैठकर यात्रा कर सकेंगे. डीजे, नंगाड़ा या दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.
7 दिन रहना होगा होम क्वारेंटाइन दूसरे राज्यों से हवाई यात्रा, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को 7 दिन तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, उल्टी-दस्त या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो तत्काल कोविड-19 की जांच करानी होगी और जांच रिपोर्ट मिलने तक क्वारेंटाइन रहना होगा. कोविड रिपोर्ट पाॅजिटिव आने और होम आईसोलेशन की अनुमति मिलने पर आईसोलेशन की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा. होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी. सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक जगहों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी.
बनेंगे कंटेनमेंट जोन जिले में यदि किसी क्षेत्र में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों को प्रशासन के निर्धारित मापदंडों और निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा. जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस निगरानी दल, जांच दल और निरीक्षण दल के भौतिक परीक्षण या इलाज से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को सभी लोगों को उचित सहयोग देना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 और महामारी डिसीज एक्ट 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.