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मतदान के लिए छुट्टी की घोषणा, लोकतंत्र के पर्व में निभाएं भागीदारी

21 दिसंबर को नगरीय निकाय होने हैं, शासन ने सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस दिन सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है.

Announcement of holiday for voting
मतदान के लिए छुट्टी की घोषणा,

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Published : Dec 20, 2019, 9:44 AM IST

Updated : Dec 20, 2019, 10:09 AM IST

कोरबा:नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 21 दिसंबर को होने हैं. इसके लिए अब 1 दिन का समय शेष है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकतंत्र के पर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस दिन सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है.

मतदान के लिए छुट्टी की घोषणा

सामान्य प्रशासन विभाग ने की अधिसूचना जारी
अधिसूचना में उल्लेख है कि राज्य में नगर निगम सहित नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के पार्षदों के निर्वाचन के लिए 21 दिसंबर शनिवार को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन क्षेत्र के समस्त कार्यालयों में सामान्य अवकाश रहेगा.

मतदान की प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से शुरू हो जाएगी, मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव में मतदाताओं को सुविधा देने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है. इनमें से किसी भी एक को दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

मतदान के लिए ये दस्तावेज हैं मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदाता परिचय पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, केंद्रीय या राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, बार काउंसिल अधिवक्ताओं का परिचय पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, महाविद्यालय पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के मतदाता पर्ची में से किसी भी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकेगा.

Last Updated : Dec 20, 2019, 10:09 AM IST

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