कोरबा:कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रो में लागू प्रतिबंधात्मक नियम के दौरान अब खाद-बीज और कीटनाशक के साथ कृषि से संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी. जिला प्रशासन ने कृषि संबंधित दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने के लिए समय सीमा तय किया है. कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
खरीफ सीजन में किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि सामग्री, कृषि यंत्र, पंप स्पेयर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि संबंधित दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है. कलेक्टर ने जिले के सभी कृषि सेवा केंद्रों को नियमित रूप से निर्धारित समय तक खोलने के आदेश दिए हैं, ताकि किसान अपनी जरूरत का सामान आसानी से इन दुकानों खरीद सकें. दुकानदारों को दुकान में आने वाले किसानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने और कोरोना प्रोटाकाॅल के तहत दुकान संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं.