कोंडागांव: राज्य शासन के सख्त निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम गठित की गई है. टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों को चिन्हांकित कर उन्हें "नो टोबैको जोन" मार्क किया जा रहा है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे में न केवल धूम्रपान और तंबाकू युक्त उत्पादों के इस्तेमाल पर बैन होगा बल्कि इन्हें बेचना भी प्रतिबंधित होगा.
तंबाकू युक्त उत्पाद के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कलेक्टर परिसर, तहसील ऑफिस, इत्यादि जगहों पर तंबाकू युक्त उत्पादों का सेवन करते या बेचते पाए जाने पर न केवल 200 रुपए तक की चालानी कार्रवाई की जाएगी बल्कि इसके एवज में आपको जेल तक हो सकती है.
सर्विलेंस टीम का गठन
डीपीएम जिला स्वास्थ्य विभाग सोनल ध्रुव ने बताया की "नो टोबैको जोन" के 100 मीटर के दायरे में आने वाले पान ठेले, गुमटियां आदि पर भी तंबाकू, सिगरेट और तंबाकू युक्त खाद्य पदार्थ बेचना या इस्तेमाल करना प्रतिबंधित होगा. इसके लिए अलग-अलग सर्विलेंस टीम गठित की गई है जो लगातार इन जगहों पर निगरानी कर आदेश का सख्ती से पालन करेगी.