कोंडागांव:जिले में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. इससे बचाव के लिए राज्य शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. इस क्रम में कलेक्टर ने जिले में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है. नगरीय क्षेत्र कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल और ग्राम पंचायत माकड़ी में लॉकडाउन जारी रहेगा.
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जिले में 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित था, जिसे कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है. नगरीय क्षेत्रों में जिला प्रशासन समय-समय पर घोषित कंटेटमेंट जोन और बफर जोन को छोड़कर अनुमति प्राप्त समस्त गतिविधियों जैसे- साग-सब्जी, फल, दूध-डेयरी, पनीर और किराना दुकानों का संचालन करने का आदेश जारी किया है, इसके तहत सभी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग,फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की शर्तों के साथ खोली जाएगी.
निजी परिवहन सेवाएं बंद
प्रतिबंधित क्षेत्र में लाॅकडाउन की अवधि के दौरान सभी सार्वजनिक और निजी गैर आवश्यक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा के परिचालन की अनुमति नहीं होगी. जबकि इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन से आवागमन की अनुमति होगी. ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं, सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का कार्य कर रहें है उन्हे भी तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट दी जाएगी. इसके अलावा शासन की संचालित सार्वजनिक परिवहन को भी इसके तहत छूट दी गई है.
2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
आगामी त्यौहारों को देखते हुए राखियों की दुकान, मिठाईयों की दुकान, सेवईयों की दुकान का संचालन दिनांक 30 जुलाई से 3 अगस्त तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा, इसके बाद 6 अगस्त तक यह दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. ठेलों पर घुम-घुमकर सब्जी बेचने वाले, मटन, मुर्गा, मछली, अण्डे, खाद-बीज, कीटनाशकों की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है. पशुचारा विक्रय करने की अनुमति सुबह 9 से 10 बजे और दोपहर 2 से 3 बजे तक अनुमति प्रदान की गई है. पालतु पशु और ऐक्वीरियम की दुकानें सुबह 9 से 10 बजे और शाम 5 से 6 बजे तक संचालित होंगी. इस दौरान सिर्फ पशु आहार ही विक्रय किया जा सकेगा.घर-घर जाकर दूध बांटने वालों के लिए 6 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी.
कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई
प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों के संचालन में आदेशित कुछ कार्यालयों को छोड़कर तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी. इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख को दी गई है. शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा.
समस्त बैंको का संचालन पहले की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा सकेगा और बैंक के बाहर कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होगी.
- लाॅकडाउन की अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थाएं, महाविद्यालय, ट्रेनिंग एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी.
- सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और खेल परिसर में सामूहिक गतिविधियां, जिम,ऑडिटोरियम, सभागृह, थियेटर, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल-खुद, सांस्कृतिक मनोरंजन, धार्मिक गतिविधियां और अन्य सामाजिक आयोजनों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है.
- सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रखे जायेंगे.
- लाॅकडाउन में होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं (सैलून, नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान, ब्यूटी पार्लर, क्लब, बार, रिसॉर्ट, लाॅज, कैफे) आदि बंद रहेंगे.
उपरोक्त आदेशों और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.