कोंडागांव: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पिछले दिनों जिले के सभी अधिकारियों से नई रणनीति पर चर्चा की थी. चर्चा के बाद कलेक्टर ने कोरोना को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसके अनुसार जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही डेयरी, दुग्ध, अखबार, मेडिकल एवं मेडिकल से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का समय पहले के निर्धारित समयानुसार ही रहेगा.बता दें कि इससे पहले प्रतिष्ठानों को रात 9 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई थी.
इस आदेश के अनुसार सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपनी दुकान के सामने सामाजिक दूरी का पालन कराने हेतु काउटंर पर पारदर्शी झिल्ली लगानी होगी. दुकान के मुख्य के द्वार से 1 मीटर की दूरी पर दो रस्सी या बांस बल्ली लगाकर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा. साथ ही दुकान पर सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था करना आवश्यक होगा.