कोंडागांव: कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन से राज्य शासन के आदेश पर कलेक्टर ने सभी प्रतिष्ठान को छोड़कर शेष प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित किया था. जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक शनिवार को छोड़कर हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
साथ ही पहले जारी आदेश में कोंडागांव जिले में अन्य गतिविधियां जैसे टैक्सी, जीप, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा को परिवहन करने की अनुमति प्रदान की गई है. उपरोक्त आदेश और समय-समय पर जारी प्रतिबंध और उसमें दी गई छूट और आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी.
सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी
इसके साथ ही पहले की तरह ही दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं इस दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. वहीं शासन -प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस को लेकर जारी निर्देशों का पालन करना रहेगा.