कांकेर: कलेक्टर चंदन कुमार के 31 मार्च और 5 अप्रैल 2021 को जारी आदेशानुसार जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित किया गया था. जिसमें मंगलवार को आंशिक संशोधन कर आदेश जारी किए गए हैं. जिसके अनुसार जिले के अंतर्गत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्थाई और अस्थाई दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, बार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संचालन की अनुमति होगी.
जिले में शाम 6 बजे के बाद अनावश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी. निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार का परिवहन, निजी वाहन से घूमना प्रतिबंधित होगा.मेडिकल स्टोर्स, पैथालाॅजी लैब, निजी अस्पताल, क्लीनिक और पेट्रोल पंप पहली की तरह संचालित होंगे. दुग्ध पार्लर को सुबह 6 से शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति होगी.