कांकेर:बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों को लेकर नया आदेश जारी किया है. आदेश में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों का बीमा नहीं होने की बात कही गई है. आदेश जारी हो चुके हैं. कांकेर जिले में इस आदेश के बाद वाहन मालिकों के लिए समस्या खड़ी हो गई है. क्योंकि परिवहन विभाग के पास जिले में एक भी पॉल्यूशन जांच केंद्र नहीं है. ऐसे में वाहन मालिक वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे ले सकेंगे यह एक बड़ा सवाल बन गया है.
पिछले एक साल से वाहन के पॉल्यूशन जांच के लिए एक भी केंद्र कांकेर में नहीं बन सका है. जिले में एक मात्र मशीन थी, जो कि खराब हो गई है. जिसके बाद से परिवहन विभाग के पास पॉल्यूशन जांच का कोई साधन नहीं है. ऐसे में पॉल्यूशन जांच और सर्टिफिकेट के लिए वाहन मालिक दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं. कांकेर के पड़ोसी जिले कोंडागांव और धमतरी ने पॉल्यूशन जांच केंद्र है, लेकिन जिले के परिवहन विभाग की उदासीनता के कारण एक भी पॉल्यूशन जांच केंद्र कांकेर में नहीं बन सका है. जिले में हजारों की संख्या में वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.
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