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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी, हाईवे पर चल रही शराब दुकान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शराब दुकान हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर खुलनी चाहिए. लेकिन उत्तर बस्तर के कांकेर जिला अन्तर्गरत चारामा ब्लॉक मुख्यालय में शराब दुकान इन नियमों का पालन नहीं कर रही है.

Liquor shop
शराब दुकान में नियमों की अनदेखी

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Published : Nov 28, 2020, 9:55 PM IST

कांकेर. सुप्रीम कोर्ट ने शराब दुकानों को हाइवे से 500 मीटर दूर करने का आदेश दिया था. लेकिन इस आदेश का पालन कांकेर शहर में नहीं हो रहा है. यहां हाईवे के पास ही शराब दुकानें खुली हुई हैं. जिससे राहगीरों को परेशानी होती है. इस मामले में आबकारी विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है. उत्तर बस्तर के कांकेर जिले अन्तर्गरत चारामा ब्लॉक मुख्यालय में शराब दुकान चल रही है.

नियमों का नहीं हो रहा पालन

सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे पर शराब दुकान नहीं खोले जाने का आदेश दिया था. लेकिन नए ठेके के साथ आबकारी विभाग इस आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने में फेल है. नियम होने के बाद भी ज्यादा राजस्व के चक्कर में ऐसे शराब दुकानों को दूर हटाने आबकारी विभाग गंभीर नहीं है

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आबकारी विभाग पर उठ रहे सवाल

सड़क से नापने पर शराब दुकान की दूरी मात्र 400 मीटर निकलती है. जिस जमीन पर शराब दुकान है वो कृषि भूमि है और उसका डायवर्सन आबादी भूमि में नहीं हुआ है. जिससे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भंग होता है और अवमानना का मामला बनता है. आमलोग इन शराब दुकानों से परेशान हैं. कुछ दुकानों को हटाने की मांग भी की जाती है. लेकिन शराब दुकानें नहीं हटती.

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