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RTI का आवेदन लेने से इनकार, जनपद CEO पर लगा 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना - जनपद सीईओ पर जुर्माना

आरटीआई (RTI) आवेदन लेने से इनकार करना कांकेर जनपद सीईओ को महंगा पड़ गया. सीईओ पर राज्य सूचना आयोग ने 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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RTI का केस

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Published : Jun 25, 2020, 5:24 PM IST

Updated : Jun 25, 2020, 7:55 PM IST

कांकेर:सूचना का अधिकार (Right to Information) का आवेदन लेने से इनकार करना कांकेर जनपद सीईओ को महंगा पड़ गया है. शिकायत के बाद राज्य सूचना आयोग ने कांकेर सीईओ पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आरटीआई कार्यकर्ता ने जनपद पंचायत में 12 अलग-अलग आवेदन, पोस्ट के माध्यम से भेजे थे. जिसे जनपद सीईओ ने लेने से इनकार कर दिया था. जिसकी शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग से की थी.

जनपद CEO पर लगा जुर्माना

आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मौर्य ने 22 मार्च 2019 को जनपद पंचायत के विभिन्न फर्म के कामों के संबंध में 12 अलग-अलग RTI के आवेदन डाक से भेजे थे. जिसे जनपद सीईओ ने लेने से मना कर दिया था. इसकी शिकायत आवेदक ने 24 जून 2019 को राज्य सूचना आयोग से की थी. राज्य सूचना आयोग ने मामले की जांच में जनपद सीईओ पर लगे आरोपों को सही पाया, इसके बाद सीईओ के खिलाफ सभी 12 प्रकरणों में 10 -10 हजार रुपये, यानी कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

शिकायतकर्ता

आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मौर्य ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्री के माध्यम से आवेदन किया था, जिसे लेने से इनकार किया गया था, जो आरटीआई के नियमों के खिलाफ है. इसके लिए उन्होंने राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की थी.

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CEO का मामले में कुछ कहने से इनकार

मामले में जब ETV भारत ने जनपद सीईओ का पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है. बता दें, राज्य सूचना आयोग ने पहले जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उनकी ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

Last Updated : Jun 25, 2020, 7:55 PM IST

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