कांकेर: सड़क की खराब स्थिति और अधूरे बायपास निर्माण की लेटलतीफी का मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय में गूंजा है. (Bypass road construction incomplete ) कांकेर शहर के अधिवक्ता नितेश पंत ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कांकेर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कोर्ट को बताया है कि यहां भारी वाहनों के कारण ट्रैफिक की समस्या हो रही है. एक बड़ी आबादी परेशानी झेल रही है. (poor traffic system)
जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मिश्रा और न्यायमूर्ति पीसी साहू की डिविजन बेंच ने मंगलवार को की है. रिट याचिका में उल्लेखित जन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority of India ) और राज्य शासन छत्तीसगढ़ के संबंधित विभागों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
शहर में यातायात की अव्यवस्था
अधिवक्ता नितेश पंत ने बताया कि कांकेर शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का मुख्य कारण नए बायपास रोड का पिछले एक दशक से निर्माण पूर्ण नहीं होना है. जिससे भारी वाहनों को शहर से गुजरना पड़ रहा है. इससे शहर में भारी ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है. याचिका में उल्लेख किया गया है कि इससे आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है. वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है. इसके अलावा बरसात में पानी भर जाना भी शहर की एक बड़ी समस्या बनी हुई है. जिसका खामियाजा सड़क किनारे बसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है.
प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया पत्र
अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में सड़क किनारे बसे कई निवासियों और व्यापारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र भेजकर समस्या के बारे में बताया था. जिसके जवाब में प्रशासन, एसडीओ राष्ट्रीय राजमार्ग और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कांकेर ने एक जवाब दिया था. इसमें कहा गया था कि फिलहाल बाइपास सड़क निर्माणाधीन है. दो बड़े पुलिया निर्माण होना बाकी है.