छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

कांकेर: पखांजूर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पर चला बुलडोजर

पखांजूर में प्रशासन अतिक्रमण की भूमि को खाली करने की कार्रवाई कर रहा है. इस दौरान प्रशासनिक अमले ने पखांजूर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जमीन अतिक्रमण करके बनाए गए घर पर बुलडोजर चला दिया.

By

Published : Jul 17, 2020, 10:08 AM IST

Updated : Jul 17, 2020, 1:35 PM IST

Action on encroachment
अतिक्रमण पर कार्रवाई

पखांजूर/कांकेर: अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पखांजूर में तेजी से कार्रवाई कर रहा है. पखांजूर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय ने प्रशासन की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चला दिया. 2013-14 में प्रशासन ने इस जमीन के पट्टे को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया था. इस जगह पर एक मकान बना हुआ था, जहां कोई भी नहीं रहता था, उसे गिरा दिया गया है. इस पूरे मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने कोर्ट जाने की बात कही है.

पढ़ें- कोरबा: करोड़ों की ठगी करने के आरोप में बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार

पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय ने सत्ता परिवर्तन की वजह से अत्याचार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने उन्हें समय नहीं देते हुए 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके तुरंत बाद प्रशासनिक अमले ने घर पर बुलडोजर चला दिया. उन्होंने कहा कि पखांजूर क्षेत्र में लगभग 90 फीसदी जमीन अवैध कब्जे और अतिक्रमण से भरी पड़ी हुई है. उन सब पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. वर्तमान में सत्ता कांग्रेस की है, इस वजह से उनके साथ ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है. इस कार्रवाई के विरुद्ध उन्होंने कोर्ट में अपील करने की बात कही है.

खारिज किया जा चुका था पट्टा

अतिक्रमण पर कार्रवाई

इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि जिस जगह कार्रवाई की गई है, उस जमीन के पट्टे को 2013-14 में फर्जी पट्टा बताकर खारिज कर दिया गया है. लगभग 6 साल बीतने के बाद भी जगह को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद तहसील कार्यालय से असीम राय को नोटिस दिया गया. असीम राय ने भूमि को लेकर कोई प्रमाण पेश नहीं किया था, इसके बाद उन्हें मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया था.

शासन के नियमों का हो रहा पालन

शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बरसात के दिनों में अतिक्रमण संबंधी किसी भी मकान को नहीं हटाया जा सकता, लेकिन बीते 6 वर्षों से इस मकान में न किसी का निवास रहा है और न ही किसी की आवाजाही रही है. इस वजह से अतिक्रमण हटाने में आसानी हुई है.

Last Updated : Jul 17, 2020, 1:35 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details