कवर्धा: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद कलेक्टर ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, फल और सब्जी दुकानों, चलित ठेले, होटल, लॉज, रेस्टोरेन्ट और जिले में प्रवेश के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए. ये आदेश 9 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा की. उन्होंने बताया कि जिले के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेज पर विचार-विमर्श किया गया.
प्रवेश से पहले दिखाना होगा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव कोरोना रोकथाम के लिए कवर्धा के सरकारी कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध बैठक में जारी हुआ आदेश
- जिले की सभी सब्जी और फल दुकानें सुबह 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जाएंगी.
- खाद्यान्न, कपड़ा, बरतन और अन्य सभी दुकानें सुबह 08 बजे से शाम 04 बजे तक खुलेंगी.
- होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक खुलेगा, लेकिन बिठाकर खिलाना प्रतिबंधित रहेगा.
- सभी होटलों और धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों के पास तीन दिनों के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होनी अनिवार्य.
वहीं जिले के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के पास तीन दिनों के भीतर की कोरोना जांच रिपोर्ट होनी चाहिए. इसके लिए जिले के सरहदी सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी. अन्य राज्यों से आने वाली सभी बसों को प्रतिबंधित किया गया.