छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

जशपुर का ये स्कूल बना तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान - तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान

बांकी टोली में स्थित निजी इंग्लिश मिडियम स्कूल जशपुर शहर की पहली तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था बन गई है.

tobacco free educational institution
तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान

By

Published : Feb 1, 2021, 6:21 PM IST

Updated : Feb 1, 2021, 6:52 PM IST

जशपुर:बांकी टोली में स्थित निजी इंग्लिश मिडियम स्कूल को शहर का पहला तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया है. राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत जिले के सभी शासकीय और निजी शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत स्कूल के आसपास तंबाकू की खरीद बिक्री बंद कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

जशपुर का तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान

राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. केआर खुसरो ने बताया कि इंग्लिश मिडियम स्कूल के प्रबंधन ने सरकार के निर्धारित मापदंड को पूरा किया है. स्कूल के आसपास किसी प्रकार का तंबाकू संबंधी उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही है. स्कूल ने अपने कैंपस में तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए नोडल शिक्षक और एक छात्र को मॉनिटर के रूप में अधिकृत भी किया है.

तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान

पढ़ें-सड़क सुरक्षा माह: महिलाओं ने निकाली यातायात जागरुकता रैली

प्रिंसिपल काट सकती है चालान

संस्था को तंबाकू मुक्त संस्था घोषित किया गया है. अब प्रिंसिपल अनीता गुप्ता संस्था के अंदर तंबाकू और इसके संबंधित उत्पाद का उपयोग करने वालों के खिलाफ चालान काट सकेंगी. उन्होनें इस उपलब्धि को छात्र-छात्रा, शिक्षक सहित सभी कार्यरत कर्मचारियों की कोशिशों का नतीजा बताया.

छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित

नोडल अधिकारी डॉ. केआर खुसरो और डॉ. अबरार खान ने संस्था के छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. डॉ. खुसरो ने बताया कि इन छात्र-छात्राओं ने दिसंबर में आयोजित धुम्रपान और इससे होने वाली हानि के संबंध में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया था.

पढ़ें-जशपुर जिला पंचायत CEO ने 6 सचिवों को थमाया कारण बताओ नोटिस

धुआं मुक्त घोषित हो चुका है शहर

जशपुर शहर को 26 जनवरी 2020 को धुआं मुक्त शहर घोषित किया जा चुका है. इसके तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों, शासकीय और नीजि कार्यालयों में धूम्रपान प्रतिबंधित किया जा चुका है. प्रतिबंधों का उल्लघंन करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Feb 1, 2021, 6:52 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details