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जशपुर जिले में बुधवार से टोटल लॉकडाउन, इन चीजों में रहेगी छूट

कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कलेक्टर ने पूरे जिले में लॉकडाउन करने का निर्देश दिया है. जिले में बुधवार से टोटल लॉकडाउन लागू होने वाला है.

Lockdown will be held in Jashpur
जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे

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Published : Sep 23, 2020, 12:06 AM IST

जशपुर: जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कलेक्टर ने पूरे जिले में लॉकडाउन करने का निर्देश दिया है. जिले में अब तक 833 से ज्यादा कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है. हर दिन करीब 20 से 25 पाॅजिटिव केस मिल रहे हैं. कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में जिले में 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम और चैन को तोड़ने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है.

जशपुर में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन

कलेक्टर ने पूरे जिले में 22 सितंबर की रात 12 बजे से 29 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्देश जारी किया है. साथ ही जशपुर जिले के सभी इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी. साथ ही केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुले रहने की अनुमति होगी.

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जरुरी सामानों की दुकानों को छूट

मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे. पेट्रोल पंप भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे. दूध डेयरी भी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही संचालित की जाएगी. इसके साथ ही पशुओं को चारा देने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी. एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेगें. साथ ही ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे.

सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

लॉकडाउन के दौरान जिले में संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल और साप्ताहिक बाजार आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे. साथ ही बैंको का संचालन भी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे. इसके साथ ही आपात स्थिति में 07763-223281 नंबर में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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