छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

Lockdown in Jashpur: जशपुर में 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

जशपुर में कोरोना के हालातों को देखते हुए लॉकडाउन (Lockdown extended in Jashpur) को 15 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि इस दौरान कुछ छूट भी दी गई है.

Lockdown in jashpur
जशपुर में 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

By

Published : Jun 6, 2021, 4:03 PM IST

जशपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है. लेकिन जशपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां अब भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है. जशपुर में एक बार लॉकडाउन बढ़ा (Lockdown extended in Jashpur) दिया गया है. जिले में 6 जून रात 12 बजे से 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट भी दी गई है. हालांकि जिले की सीमाएं अब पूरी तरह से सील रखी गई है.

कलेक्टर महादेव कावरे ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में 6 जून रात 12 बजे से लेकर 15 जून की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है. कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है. जिस पर विचार के बाद लॉकडाउन को बढ़ाते हुए छूट दी गई है. जिले में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और सैलून को खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दी गई है.

बिलासपुर कुछ प्रतिबंध के साथ अनलॉक की प्रक्रिया जारी

क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद ?

  • अंग्रेजी शराब की दुकानों को नकद विक्रय के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है. अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खोली जाएगी. देशी शराब दुकानें पहले से ही खुली हुई है.
  • विवाह कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है. विवाह में शामिल होने वाले 50 व्यक्तियों को कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे या 3 दिन तक रखना अनिवार्य होगा. वहीं दशगात्र के लिए 20 व्यक्तियों को अनुमति होगी.
  • होटल और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. होम डिलीवरी के लिए रात 10 तक छूट प्रदान की गई है.
  • जिले की सभी दुकानें, जैसे किराना डेली नीड्स, कपड़ा, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, मोटर मैकेनिक इन सभी दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दी गई है.
  • जिले में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा. इस दिन आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने बंद रहेगी. बेवजह घूमने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • जिले में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्यालय खुलेंगे. पार्क, रिसॉर्ट, धार्मिक संस्थान, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल इत्यादि बंद रहेंगे. साथ ही जिले में सभी बैंकों को खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान टोकन व्यवस्था के साथ बैंक शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे.
  • प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details