जशपुर: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जशपुर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. पहले जिले में 11 अप्रेल से 18 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. अब इसे और बढ़ा दिया गया है. जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि जिले में अब लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है. इस दौरान जिले में कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा.
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश
- जरुरी सेवाओं सहित फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस की डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी.
- दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, हॉस्पिटल और पशुओं के आहार से संबंधित दुकाने ही खोलने की अनुमति होगी.
- गांव के किसानों को शहर आकर कॉलोनियों में डोर टू डोर सब्जी बेचने की अनुमति होगी.
- सर्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. लेकिन एक दिन में 50 से 80 उपभोक्ताओं को ही टोकन जारी कर राशन उपलब्ध कराने के नियमों का पालन करना होगा.
- शर्तों के अधीन बैंक खोलने की अनुमति होगी. बैंक के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ ऑफिस के कार्यो का निष्पादन करेंगे. बैंको में ग्राहक सेवा की अनुमति नहीं होगी.
- ATM को 24 घंटे चालू रखने के लिए बैंक से राशि ATM में फीड की जा सकेगी.