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जशपुर में अब दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेगी - Jashpur collector Mahadev Kavre takes review meeting through video conferencing

जशपुर जिले में लॉकडाउन के पहले दिए आदेश को संशोधित करते हुए कलेक्टर ने अब शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया है.

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जशपुर में अब दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेगी

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Published : May 26, 2021, 10:40 AM IST

जशपुर : जिले में कम होते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिला प्रशासन अब लॉकडाउन में छूट दे रहा है. कलेक्टर महादेव कावरे ने बीती देर रात आदेश जारी करते हुए दुकानों को खोलने के समय में बढ़ोतरी कर दी है. जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

जशपुर में अनलॉक

जशपुर जिले में कोरोना की रफ्तार कम होती देख जिला प्रशासन ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने मंगलवार देर रात आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले 31 मई 2021 तक लॉकडाउन लगाया गया है. लेकिन वर्तमान में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है. जिस पर विचार बाद लॉकडाउन के आदेश को संशोधित कर छूट दी गई है.

सभी दुकानें खुली

कलेक्टर के पहले जारी आदेश में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग दिन खोलने की अनुमति दी गई थी. वह भी दोपहर के 2:00 बजे तक ही दुकाने खोलने की अनुमति थी. लेकिन इसमें अब छूट देते हुए सभी दुकानों जैसे किराना, डेली नीड्स, कपड़ा, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, मोटर मैकेनिक इन सभी दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम के 6:00 बजे तक दे दी गई है. कोविड के मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर 30 दिनों के लिए दुकान सील कर दी जाएगी.

जशपुर में अब दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेगी

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ये रहेंगे बंद

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देसी शराब दुकानें खुलेंगी

देसी शराब की फुटकर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक शराब दुकाें खोली जाएगी. अंग्रेजी शराब की दुकान बन्द रहेगी. सिर्फ होम डिलीवरी और पिकअप अवस्था रहेगी.

विवाह की मिलेगी अनुमति

नए आदेश में विवाह की अनुमति दे दी गई है. जिसके अंतर्गत विवाह में शामिल होने वाले 10 व्यक्तियों को कोविड-19 की 72 घंटे पहले निकाली गई रिपोर्ट दिखानी होगी. कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना भी अनिवार्य है.

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होटल रेस्टोरेंट भी खुले

होटल एवं रेस्टोरेंट कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन होटल में रुके हुए ग्राहकों को छोड़कर होटल एंड रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. पहले की तरह होम डिलीवरी के लिए रात 10:00 बजे तक छूट प्रदान की गई है.

रविवार को लॉकडाउन भी शिथिल

इसके साथ ही लॉकडाउन के हर रविवार को लगाए जाने वाले संपूर्ण लॉकडाउन को भी शिथिल कर दिया गया है. अब रविवार को टोटल लॉकडाउन नहीं रहेगा. सभी दुकानें खोली जाएगी.

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