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जशपुर कलेक्टर ने जारी की दुकानों के खोलने की समय सीमा

जशपुर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने लॉकडाउन के दौरान दुकान खोले जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं.

Jashpur Collector has released the deadline for opening of shops
कलेक्टर निलेश कुमार महादेव

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Published : May 3, 2020, 8:45 PM IST

Updated : May 4, 2020, 1:35 AM IST

जशपुर : कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए जिले में तात्कालिक व्यस्था के तहत जशपुर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने दुकानों को खोलने की समय सीमा तय की है.

समय सीमा निर्धारित

  • सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से 11 बजे सुबह तक ही खोले जा सकेंगे.
  • सैलून, ढाबा, गुमटी-ठेले, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • लोगों के लिए मनोरंजन वाले साधन क्लब सभी बंद रहेंगे, उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी.
  • सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थानों को सरकारी गाइड लाईन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रखने के निर्देश दिए हैं.
  • प्रतिष्ठान में समान लेने आने वाले ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
  • दूसरे ग्राहक से एक मीटर की दूरी बनाकर रखना होगा.
  • सभी दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर हाथ धोने के लिए, साबुन एवं पानी रखना अनिवार्य होगा.

आदेश का कड़ाई से पालन के निर्देश

कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते प्रतिष्ठान पूर्व की तरह ही संचालित होगे. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

Last Updated : May 4, 2020, 1:35 AM IST

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