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जशपुर में बिना अनुमति शादी कार्यक्रम आयोजन करने वाली महिला सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

जशपुर में बिना अनुमति के शादी कार्यक्रम आयोजन को लेकर ग्राम कुंजारा की महिला सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. धारा 40 का नोटिस भी जारी किया गया है. महिला सरपंच ने अपने दत्तक पुत्र की शादी 14 मई को बिना अनुमति लिए की थी. जांच के बाद अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

FIR lodged against woman sarpanch
महिला सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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Published : May 27, 2021, 11:04 PM IST

जशपुर: लॉकडाउन के दौरान बीते 14 मई को कुनकुरी के ग्राम कुंजारा की महिला सरपंच ने बिना अनुमति लिए अपने दत्तक पुत्र का विवाह कराया. अब इस मामले में सरपंच के खिलाफ कुनकुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसके साथ ही महिला सरपंच को धारा 40 का नोटिस भी जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत सरपंच की बर्खास्तगी भी की जा सकती है.

जशपुर में बिना अनुमति शादी कार्यक्रम आयोजन करने वाली महिला सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

कुनकुरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंजारा का मामला है. कलेक्टर महादेय कावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम कुंजारा की महिला सरपंच सनमनी पैंकरा ने 14 मई को अपने दत्तक पुत्र बाबूलाल राम यादव का विवाह अपने घर से कराने की शिकायत मिली थी. उन्होंने बताया कि शिकायत पर उन्होंने एसडीएम कुनकुरी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिए थे.

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बिना अनुमति हो रही थी शादी

कुनकुरी तहसीलदार ने मामले की जांच की है. जांच में बगैर अनुमति विवाह कराने और आयोजन में 30 से अधिक लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई. जांच के दौरान अपने बयान में सरपंच सनमनी पैंकरा ने बिना अनुमति के शादी कराने की बात स्वीकार की है. कलेक्टर ने बताया कि इस आधार पर मामले में कार्रवाई करते हुए सनमनी पैंकरा को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया गया है. साथ ही एसडीएम रवि राही की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने कुनकुरी थाने में महिला सरपंच सनमनी पैंकरा के खिलाफ धारा 269,270,34 के तहत अपराध पंजिबद्व कर लिया है.

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