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जानिए क्यों हुए आगजनी का विरोध करने वाले व्यापारी पुलिस के मुरीद ?

डभरा में व्यापारी की कार को आग के हवाले करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा (arson in the businessman car in Dabhra) है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस का व्यापारियों ने सम्मान किया है.

businessmen who opposed the arson became the fans of the police
जानिए क्यों हुए आगजनी का विरोध करने वाले व्यापारी पुलिस के मुरीद

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Published : Jul 20, 2022, 3:48 PM IST

जांजगीर चांपा : जिले के डभरा थाना में अजीब नजारा देखने को मिला. 2 दिन पहले डभरा के व्यापारियों ने थाना परिसर का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी (Two accused arrested for burning businessman car in Dabhra) की थी.अब उन्हीं व्यापारियों ने फूल माला लेकर थाने में पूरे स्टाफ का सम्मान किया है. साथ ही साथ थाना प्रभारी को धन्यवाद ज्ञापित करके पुलिस के समर्थन में नारे लगाए हैं.

आगजनी का विरोध करने वाले व्यापारी पुलिस के मुरीद

क्या था पूरा मामला : डभरा थाना क्षेत्र में रहने वाले रेखराज अग्रवाल खरसिया रोड के उनगन गांव के घर 16 जुलाई की रात सो रहे थे. ढाई बजे रात में अचानक कुछ जलने की बदबू आने लगी और बाहर जाकर देखने पर रेखराज की कार जल रही थी. आसपास के लोगों के साथ आग बुझाने का प्रयास किया गया. लेकिन कार पूरी तरह जल गई थी. रेख राज के घर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाला जिसमें आरोपी रेनकोट और मुंह ढंककर कार में पेट्रोल डालकर आग लगाते (arson in the businessman car in Dabhra) दिखे. जिसे डभरा पुलिस को सौंपा गया. लेकिन पूरे दिन पुलिस की सुस्ती को देखकर डभरा के व्यापारियों में देर रात थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारे बाजी की.लेकिन अब 48 घंटे बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद व्यापारियों ने थाना परिसर पहुंचकर पुलिस का सम्मान किया.

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कैसे पकड़े गए आरोपी : डभरा पुलिस ने कार में आगजनी के आरोपियों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा (Dabhra Police Outpost of Janjgir) है. पुलिस ने सीसीटीवी और आईटी सेल की मदद से मामले का खुलासा किया. पुलिस के हत्थे चढ़े ठाकुरपाली गांव के अमन दीप और रितेश बरेठ को चुराघाटा से गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपियों ने देर रात बाइक से घटना स्थल पहुंच कर पहले रेनकोट और गमछा में मुंह बांधने के बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर कार को आग लगाना स्वीकार किया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 435,436 , 120 बी , 427 भा.द.वि. एवं 04 लोक सम्पति निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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