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Sakti Rape Case: युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jun 25, 2023, 2:01 PM IST

Sakti Rape Case शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड सुनाया है. fast track court sentenced

Rape accused sentenced to life imprisonment
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सक्ती:शनिवार को सक्ती फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायालय ने युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी को सजा सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड सुनाया है.

क्या है पूरा मामला: विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि "दिनांक 30 अगस्त 2021 की रात युवती के परिवार के सभी सदस्य घर के बरामदे में खाना खाकर सोए थे. इस दौरान युवती भी अपने कमरे में सोई हुई थी. 31 अगस्त 2021 के सुबह करीबन 6 बजे युवती की मां ने परिवार को बताया कि युवती घर पर नहीं है. उसके बाद घर के आसपास पता तलाश करने पर घर से लगे खेत में युवती का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था. जिसके सिर और दाहिने हाथ पर चोट का निशान मिले थे, साथ ही शरीर पर घसीट कर ले जाने का निशान दिखाई पड़ रहा था." मृतका के भाई ने घटना की सूचना फगुरम चौकी को दी थी.

वहशी दरिंदे ने बेरहमी से की हत्या: डबरा पुलिस थाना में मामले को लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था. जांच के दौरान अज्ञात आरोपी का सुराग मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने मृतका का रेप कर सिर को पत्थर से कुचलने और दाहिने हाथ की कलाई को ब्लेड से काट कर हत्या करना स्वीकार किया. आरोपी ने मृतका के शव को लकड़ी के बड़े गोले के टुकड़े के आड़ में छुपा दिया था.

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आरोपी को विशेष अदालत ने सुनाई सजा: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल नंदेली सक्ती भेजा था. जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376, 201 के तहत अभियोग पत्र तैयार कर थाना डभरा द्वारा विशेष न्यायालय सक्ती में प्रस्तुत किया गया था. आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित किए जाने से आरोपी को विशेष न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया. अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, ₹1000 का अर्थदंड, 376 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास, ₹1000 का अर्थदंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत 2 साल सश्रम कारावास और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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