जांजगीर-चांपा : आबकारी आरक्षक को सोशल मीडिया साइट पर शासन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ा है. एक के बाद एक लगातार पोस्ट करने पर विभाग के अधिकारियों की नजर पड़ते ही आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में मुख्यालय आबकारी आफिस जांजगीर में कार्य करना होगा.
सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करना आरक्षक को पड़ा महंगा, निलंबित - सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 10 के खंड (1) का उल्लंघन
आबकारी आरक्षक को सोशल मीडिया साइट पर शासन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ा है. एक के बाद एक लगातार पोस्ट करने पर विभाग के अधिकारियों की नजर पड़ते ही आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है.
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आरक्षक अनुभव तिवारी बाराद्वार वृत्त में पदस्थ है. उसने सोशल मीडिया साइट पर पहला पोस्ट 11 मई को शासन की नीतियों के विरुद्ध किया. 6 जून को फिर दोबारा पोस्ट किया. इसके बाद लगातार 10 जून, 14 जून, 15 जून और 19 जून को किया. इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो फिर 30 जुलाई को फिर से पोस्ट किया.
उसके पोस्ट पर आबकारी विभाग के अफसर की नजर पड़ी. अफसरों ने मामले में जांच टीम गठित की. बकायदा जांच की गई है, जिस पर उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 10 के खंड (1) का उल्लंघन करना पाया. इसके बाद तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.