जांजगीर चांपा: जिले में साल 2021 में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वाले ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के विरुद्ध अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है. इनमें 11 ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है. इसी प्रकार श्रमेव जयते एप में जिले के 615 श्रमिकों का ऑनलाइन पलायन पंजी किया गया है.
श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
इस विषय में श्रमपदाधिकारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस दूसरे राज्य ले जाने वाले ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के खिलाफ अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के अंतर्गत 11 ठेकेदारों, सरदार, एजेंटों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही श्रम न्यायालय में अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है. साल 2021 में 4 ठेकेदारों द्वारा 105 श्रमिकों के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त किया गया है. कार्यालय में प्राप्त 11 शिकायतों पर एजेंटों द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त मजदूरों, श्रमिकों को राज्यों में ले जाने के कारण अन्य एजेंटों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. जल्द ही प्रकरणों को श्रम न्यायालय में दायर किया जाएगा.