जांजगीर-चांपा: जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण जिले को 31 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इस दौरान जिले में अति आवश्यक दुकानें खुलेंगी. लेकिन हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. जांजगीर-चांपा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग के निर्देश पर नायब तहसीलदार सीता शुक्ला के नेतृत्व में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने जांजगीर तहसील के कचहरी चौक और बीटीआई चौक पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार 200 रुपए का चालान काटा, साथ ही अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों से कान पकड़ाकर उठक-बैठक कराई गई.
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कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील
जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की. जिसमें कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन, कोविड -19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा गया. प्रशासन ने नियमों और निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी.
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तहसीलदार ने शादी समारोह के दौरान लगाया जुर्माना
नायब तहसीलदार सीता शुक्ला ने 19 मई को ग्राम पीथमपुर का निरीक्षण किया. जहां प्रेमलाल साहू के घर में शादी समारोह के भोज में 20 से अधिक संख्या में लोग मौजूद थे. जिसके बाद तहसीलदार ने घर के मुखिया प्रेमलाल साहू के खिलाफ कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार के अलावा राजस्व निरीक्षक अशोक साहू और ग्राम कोटवार शामिल थे.