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2 गांजा तस्करों को 12-12  साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

बीते कुछ दिन पहले गांजा तस्करी के आरोप में दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आरोपी युवकों को न्यायाधीश कीर्ति लकड़ा ने 12 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं गाड़ी मालिक मोहम्मद सद्दाम अंसारी को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है.

12 year imprisonment and 1 lakh fine in case of smuggling weed
गांजा तस्करी युवकों को 12 साल का कारावास और 1 लाख जुर्मना

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Published : Feb 29, 2020, 6:15 PM IST

जांजगीर-चांपा: जिले से गांजा तस्करी का मामला सामने आया है. जिसमें 2 आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति लकड़ा ने 12 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले का एक अन्य आरोपी अभी फरार है.

17 फरवरी 2019 को सारागांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कांग्रेस का झंडा लगाकर गांजा तस्करी कर रहे युवकों को रोका था. बता दें दोनों युवकों का नाम कृष्णा दास और दारा चंद्रा है. दोनों कोरबा से मुड़पार की ओर जा रहे थे. बता दें जांच के दौरान आरोपी ने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया.

गाड़ी मालिक फरार

मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में मामला पेश किया. सुनवाई के बाद जज कीर्ति लकड़ा ने आरोपियों कृष्णा दास महंत और दारासिंह चंद्रा को सजा सुनाई है. इस मामले मे तीसरे आरोपी गाड़ी मालिक मोहम्मद सद्दाम अंसारी को कोर्ट ने फरार घोषित किया है.

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