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जेलों में बंद 313 निर्दोष आदिवासियों की होगी रिहाई, बघेल सरकार ने दी मंजूरी

बस्तर में कई वर्षों से जेलों में बंद 313 निर्दोष आदिवासियों के मामले में बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस संदर्भ में राज्य सरकार ने कोर्ट में पक्ष रख इन मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है. सरकार के इस कदम से अगले महीने तक इन निर्दोष आदिवासियों की रिहाई हो जाएगी.

State government gave approval to the release of tribals in bastar
राज्य शासन ने दी मंजूरी

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Published : Jan 25, 2020, 5:08 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST

जगदलपुर:बस्तर में वर्षों से जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है. अब इन आदिवासियों की रिहाई के दस्तावेज न्यायालय तक पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ऐके पटनायक के नेतृत्व में बनी कमेटी ने 313 आदिवासियों को रिहा करने की अनुशंसा की थी. जिसे राज्य सरकार ने मान लिया था. अब 313 आदिवासियों के मामलों की समीक्षा कर उनकी रिहाई के लिए कागजात अलग-अलग न्यायालयों में भेज दिए गए हैं. अब इन आदिवासियों के खिलाफ चल रहे प्रकरण न्यायालय के जरिए वापस होंगे.

रिहा होंगे 313 निर्दोष आदिवासी

बस्तर DIG सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर संभाग के 7 जिलों के जेलों मे बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने की कवायद चल रही है. न्यायालय तक दस्तावेज भी पहुंचा दिए गए हैं. अब माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में या महीने के आखिर तक इनकी रिहाई हो जाएगी.

वादा पूरा करने की ओर कांग्रेस
प्रदेश में यह पहला मौका है जब सरकार एक साथ इतने आदिवासियों को रिहा कर रही है. अभी तक सिर्फ आबकारी एक्ट के तहत जेलों में बंद किए गए आदिवासियों को रिहा किया जाता रहा है. कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि बस्तर के जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा किया जाएगा. इसके बाद एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो लगातार जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा कर रही है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST

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