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बस्तर में शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें

कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर में नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें कलेक्टर रजत बंसल ने आज 9 अप्रैल से शाम 6 बजे तक ही दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने का आदेश दिया है.

New guidelines released in Bastar
बस्तर में नई गाइडलाइन जारी

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Published : Apr 10, 2021, 10:11 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 7:57 AM IST

बस्तर:बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शुक्रवार को बस्तर कलेक्टर ने जिले में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है. साथ ही सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा दिया है. तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बस्तर कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है. आज से यह आदेश लागू हो गया है.

कलेक्टर रजत बंसल ने आज 9 अप्रैल से शाम 6 बजे तक ही दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने का आदेश दिया है. कलेक्टर ने कहा है कि जिले में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए शासन की ओर से जारी आदेश के तहत शनिवार शाम 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, सिनेमा हॉल, बाजार बंज रहेंगे.

बस्तर में नई गाइडलाइन जारी

बस्तर में शाम 6 बजे के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही होटल और रेस्टोंरेंट में रात 8 बजे तक बैठकर खाना खाने की अनुमति होगी. इसके बाद रात 10 बजे तक सिर्फ पार्सल लेकर जाने की अनुमति प्रशासन ने दी है. यह आदेश आगामी दिनों में लागू रहेगा.

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गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

व्यापारी संघ के साथ हुई बैठक में बस्तर कलेक्टर ने समय परिवर्तन करने को लेकर निर्देशित किया था. जिसके बाद शुक्रवार देर शाम आदेश जारी कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को निर्धारित कर दिया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 7:57 AM IST

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