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होली पर जगदलपुर में नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम - बस्तर में धारा 144 लागू

होली पर जगदलपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है. 24 मार्च की देर रात से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

सार्वजनिक कार्यक्रम, Public event
होली पर जगदलपुर में नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम

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Published : Mar 25, 2021, 9:30 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 7:57 AM IST

जगदलपुरःबस्तर सहित पूरे प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है. जिसे देखते हुए लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन बस्तर जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही अन्य नियमों का पालन सख्ती से कराने का आदेश भी बस्तर कलेक्टर ने दिए हैं.

होली पर जगदलपुर में नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम


नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

बस्तर कलेक्टर ने बताया कि 24 मार्च की देर रात से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने बस्तरवासियों से सभी नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही आदेश अनुसार बिना मास्क लगाए घूमने और सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. कलेक्टर ने बताया कि अब होटल व्यवसायियों को होटल में खाना खिलाने पर पाबंदी कर दी गई है. साथ ही सभी प्रकार के आयोजनों पर भी रोक लगा दिया गया है.

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शादी समारोह में अनुमति के बाद 50 लोग होंगे शामिल

रजत बंसल ने बताया कि अति आवश्यक कार्य जैसे शादी समारोह और अंत्योष्टि में मात्र 50 लोगों को ही बुलाने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर ने कहा कि बस्तर में फिलहाल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, लेकिन बढ़ते संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है. दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है. कलेक्टर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बंद क्वारंटाइन सेंटरों को दोबारा खोला जा सकता है.

सभी व्यापारिक संस्थानों में नियमों का पालन जरूरी

कलेक्टर ने बताया कि बस्तर के सभी पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. होली त्योहार को देखते हुए सभी आयोजन रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए यह सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही सभी व्यापारिक संस्थानों, मुख्य बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

Last Updated : Jul 25, 2023, 7:57 AM IST

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