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सौतेली मां की हत्यारिन बेटी को मिली सजा, मरने तक जेल में कटेगी रातें - बुरगुम थाना

Life imprisonment to daughter जगदलपुर में सौतेली मां की हत्या करने वाली बेटी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.आरोपी ने मामूली सी बात में अपनी ही मां की जान ली थी. murdered step mother in burgum of jagdalpur

Life imprisonment to daughter
सौतेली मां की हत्यारिन बेटी को मिली सजा

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 15, 2023, 6:55 PM IST

Updated : Dec 15, 2023, 7:19 PM IST

जगदलपुर : बस्तर में सौतेली मां की हत्या करने वाली आरोपी बेटी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है.कारावास के साथ कोर्ट ने अर्थदंड की भी सजा दी है. लोक अभियोजन अखिलेश्वर दास ने बताया कि बस्तर जिले के बुरगुम थाना क्षेत्र के मुतनपाल के मांझीपारा मां की हत्या बेटी ने की थी.जिस पर कोर्ट का फैसला आ चुका है.

कब हुई थी वारदात ?:22 मई 2022 को सुबह 8 बजे घर मे मृतिका और उसकी 2 बेटी सरिता और लाखे झाड़ू लगा रहे थे. इसी बीच आरोपी बेटी मौके पर पहुंची.इस दौरान आरोपी ने अपनी सौतेली बहन को अपने पति को कॉल करने के लिए कहा.जिस पर सौतेली मां ने आरोपी बेटी से कहा कि मेरा दामाद क्या तुम्हे मोटरसाइकिल पर लाने और ले जाने का काम करता रहेगा.ये सुनकर आरोपी बेटी गुस्से से आग बबूला हो गई.

गुस्से में किया जानलेवा हमला : सौतेली मां के कही इस बात को बेटी ने दिल पर ले लिया.इसके बाद गुस्से में ओखली के मूसल से अपनी सौतेली मां जमली के सिर पर जोरदार वार कर दिया. ओखली के मूसल का वार इतना घातक था कि जमली जमीन पर गिरी और वापस नहीं उठ सकी.थोड़ी देर बाद जमली की मौत हो गई.

आरोपी बेटी को पुलिस ने किया अरेस्ट :पुलिस को जब हत्या की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया.थाना बुरगुम में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी.जिसमें 9 चश्मदीदों के बयान लिए गए थे. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड का भी फैसला सुनाया गया है.

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Last Updated : Dec 15, 2023, 7:19 PM IST

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