जगदलपुर: झीरम नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के परिजनों की शिकायत पर बस्तर पुलिस ने 20 मई 2020 को दरभा थाने में FIR दर्ज कराई थी. दरभा थाने में दर्ज FIR के बाद NIA और जिला पुलिस आमने सामने आ गई. जिसके बाद NIA ने कोर्ट में याचिका दायर कर दरभा थाने में अलग से दर्ज की गई FIR और उसकी जांच के दस्तावेज सौंपने की मांग की थी. साथ ही NIA ने 14 बिंदुओं में याचिका दायर कर बताया कि पिछले 7 साल से किस तरह वह इस पूरे मामले की जांच कर रही है.
याचिका में इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि NIA एक्ट के अनुसार झीरम मामले की जांच जब तक उनके पास है, तब तक कोई और इस मामले की जांच नहीं कर सकता. लेकिन कोर्ट ने NIA की ओर से दायर की गई इस याचिका को खारिज कर दिया है.
बस्तर आईजी सुन्दराज पी ने बताया कि, FIR के बाद मामले की विवेचना भी तेज कर दी गई है और झीरम मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करने की भी तैयारी कर रही है. हालंकि पुलिस असमंजस में है कि इसकी पूरी जांच रिपोर्ट NIA के पास है और हाल ही में 25 मई 2020 को दरभा थाने में इस पर नया मामला दर्ज किया गया है. बस्तर पुलिस के पास इससे संबंधित कोई नई जानकारी नहीं है.
बस्तर IG सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर पुलिस इसके जवाब के लिए लोक अभियोजक और विधि विशेषज्ञ से राय ले रही है. ताकि वे इसका प्रतिवेदन बनाकर NIA को दे सके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को कानून से जो शक्तियां मिली है, उसके अनुसार भी मामले की जांच की जाएगी.
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25 मई 2013 को झीरम घाटी हमले में 24 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी. घटना के 7 साल बीत जाने के बाद भी आरोपियों को सजा दिलाना तो दूर उनकी पतासाजी तक जांच एजेंसियां नहीं कर पाई है. इससे नाराज होकर दिवंगत उदय मुदलियार के परिजनों ने दरभा थाने में FIR दर्ज कराई थी. इस FIR की जानकारी जैसे ही NIA को लगी, उन्होंने तुरंत बस्तर SP को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले को NIA को सौंपने को कहा था.