जगदलपुर:बस्तर जिले के नेशनल हाइवे 30 पर बढ़ईगुड़ा के पास मौजूद टोल प्लाजा को कलेक्टर के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया है. बस्तर कलेक्टर अय्याज तंबोली ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत टोल प्लाजा को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया है. अब इस टोल से गुजरने वाली गाड़ियों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा. हालांकि इस दौरान 2 कर्मचारियों की ड्यूटी टोल प्लाजा में लगी रहेगी और इस दौरान सारे सीसीटीवी कैमरे भी चालू रहेंगे.
टोल प्लाजा को बंद करने का आदेश जारी - कोरोना वायरस
कलेक्टर ने कोरोना वायरस को देखते हुए टोल प्लाजा को बंद करने का आदेश जारी किया है. अगले आदेश तक यह टोल प्लाजा पूरी तरह से लोगों के लिए निशुल्क रहेगा.
टोल प्लाजा को बंद करने का आदेश
दरअसल इस टोल प्लाजा में हर दिन बड़ी संख्या में गाड़ियों का जाम लगा रहता है. रायपुर से आने वाले और जगदलपुर से रायपुर जाने वाले सभी राहगीर वाहनों की लंबी कतार लग टोल प्लाजा में शुल्क का भुगतान करते हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए कलेक्टर ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से टोल प्लाजा को बंद करने के निर्देश दिए है.
Last Updated : Jul 25, 2023, 7:57 AM IST