गौरेला/पेंड्रा/मरवाही: चुनाव के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली गाड़ियों की बड़े पैमाने पर चेंकिंग की जा रही है. चेकिंग के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन कंटेनरों में भरकर ले जाए जा रहे 45 लाख के गुटखे की बड़ी खेप को जब्त किया. जांच टीम ने जब गाड़ी के ड्राइवर से गुटखे के कागजात मांगे तो पता चला कि बिना बिल के ही गुटखे को छत्तीसगढ़ के रास्ते बेंगलुरु ले जाया जा रहा था. जीएसटी टीम ने भी कार्रवाई करते हुए 45 लाख के गुटखे पर 48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
Gaurela Pendra Marwahi गौरेला पेंड्रा मरवाही में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, 45 लाख के गुटखे पर 48 लाख रुपये का लगा जुर्माना - Chhattisgarh Crime News
जीपीएम में चुनाव आयोग और जीएसटी टीम की सतर्कता से 45 लाख का गुटखा मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर पकड़ा गया. पकड़े गए गुटखे का परिवहन अवैध तरीके किया जा रहा था. जांच में ये भी पता चला कि बिना कागजात के ही इसे छत्तीसगढ़ के रास्ते बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया था. जीएसटी टीम अब गुटखे के असली मालिक का पता लगा रही है ताकि उससे 48 लाख का जुर्माना वसूला जा सके. Chhattisgarh Crime News
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Nov 10, 2023, 6:39 PM IST
45 लाख का माल 48 लाख का जुर्माना: चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के खर्चों की निगरानी कर रही है उसके साथ कई अन्य चीजों पर भी नजर रख रही है. इस काम में जीएसटी टीम भी बड़ी सख्ती के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले सामानों की जांच पड़ताल में जुटी है. जीएसटी टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर चेकिंग के दौरान टीम ने तीन बड़े कंटेनरों को पकड़ा. जांच के दौरान कंटेनरों से 45 लाख का गुटखा जब्त कियाा गया. जब्त किए गए गुटखे के कोई कागजात नहीं होने के बाद जीएसटी टीम ने 48 लाख का जुर्माना भी लगाया.
कौन है 45 लाख के गुटखे का मालिक ?: 17 तारीख को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान होना है. मतदान के मद्देनजर चुनाव और जीएसटी टीम जिस सतर्कता के साथ पेट्रोलिंग कर रही है उससे राजनीतिक दल के लोग भी सकते में हैं. चुनाव आयोग की सख्ती और जीएसटी टीम की सतर्कता से गुटखे की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है. अक्सर बड़े बड़े व्यापारी बिना बिल और कागजात के इस तरह से सामानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज देते हैं. पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होती है. पर ये पहला मौका होगा जब 45 लाख के माल पर जीएसटी ने 48 लाख का जुर्माना लगाया है. अब देखना होगा कि 45 लाख के सामान पर 48 लाख का जुर्माना भरने के लिए कौन सामने आता है.