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गरियांबद: वार्ड क्रमांक 1 कंटेनमेंट जोन घोषित, मिलेगी ये सेवाएं - gariaband latest corona news

गरियांबद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 को कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. वार्ड क्रमांक 1 में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है.

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गरियांबद का वार्ड क्रमांक 1 कंटेनमेंट जोन घोषित

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Published : Aug 11, 2020, 7:08 PM IST

गरियाबंद:नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 में नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र को कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. कलेक्टर के जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. प्रभारी अधिकारी घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दर पर सुनिश्चित करेंगे.

सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कोई भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. नगर पालिका परिषद गरियाबंद के वार्ड क्रमांक 1 के पूर्व दिशा में राजकुमार पिल्ले और ईश्वर लाल देवांगन का मकान, पश्चिम दिशा में लीला गायकवाड़ का मकान और वंदिता ब्यूटी पार्लर, उत्तर में मनोहर लाल का खेत और दक्षिण दिशा में आबकारी नियंत्रण का भवन और बिजली ऑफिस के चाैहद्दी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी

आदेश के तहत उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टेस्ट ट्रेसिंग और सैंपल जांच सहित अन्य कार्रवाई जाएगी. साथ ही जोन में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपा गया है.

बैरिकैटिंग का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को

केवल एक प्रवेश और निकास बैरिकैटिंग के लिए कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रवेश और निकास सहित क्षेत्र की सैनिटाइजिंग व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है. कॉन्टेस्ट ट्रेसिंग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद को दायित्व सौंपा गया है.

पीपीई किट उपलब्ध कराने का जिम्मा

खंड चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को घरों का एक्टिव सर्विलांस कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

दुकान बंद कराने का जिम्मा पुलिस को

पुलिस विभाग के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दुकानें बंद करवाने और आवागमन प्रतिबंधित करने को कहा गया है. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) गरियाबंद को संबंधित क्षेत्र के लिए संपूर्ण प्रभार का दायित्व सौंपा गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है. उपरोक्त सभी अधिकारी-कर्मचारी आपस में समन्वय बनाकर समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

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