गरियाबंद: कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने एक आदेश जारी करते हुए नगर पालिका परिषद गरियाबंद और नगर पंचायत छुरा क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है. इस दौरान दोनों ही क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी. सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों के अलावा निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे. ये आदेश 26 जुलाई से 1 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रभावी होंगे.
कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के आदेश आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर, जिला पुलिस अधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अन्य कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना और चौकी ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे. इन कार्यालयों में कार्यालय प्रमुखों की अनुमति बैगर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा.
कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के आदेश कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के आदेश पढ़ें- SPECIAL: छत्तीसगढ़ के इन जिलों में भी लॉकडाउन का फैसला, युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत
गरियाबंद जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में टोटल लॉकडाउन होगा. केंद्र और राज्य शासन की गाइडलाइन के आधार पर जिले में भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं. इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.
कलेक्टर ने जारी किए लॉकडाउन के आदेश प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. प्रदेश में कोरोना वायरस से अबतक 29 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें 22 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया. कोरोना के गंभीर मरीज बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 5500 के पार जा चुकी है.