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अब गरियाबंद जिले में भी टोटल लॉकडाउन का आदेश, जानिए नियम और शर्तें

गरियाबंद जिले में 23 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया है. जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण यह फैसला लिया गया है. कलेक्टर छत्तर सिंह डेहरे ने मंगलवार देर शाम ये आदेश जारी किया है.

Total Lockdown in Gariaband
गरियाबंद में 7 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन

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Published : Sep 22, 2020, 6:38 PM IST

गरियाबंद:जिले में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. लॉकडाउन करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर छत्तर सिंह डेहरे ने जिले में 7 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया गया है. ये लॉकडाउन 23 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा. इस दौरान इमरजेंसी सेवा के अलावा किसी अन्य तरह की दुकानें नहीं खुलेगी.

कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया फैसला

बता दें, कि प्रदेश के लगभग 10 से 12 जिलों में लॉकडाउन लगने के बाद गरियाबंद जिले में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है. गरियाबंद जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लॉकडाउन करने की मांग उठ रही थी. इसी के मद्देनजर कलेक्टर छत्तर सिंह डहरे ने चारों एसडीएम से इस संबंध में प्रस्ताव मंगाया था और स्थितियों का आकलन करने के बाद कलेक्टर ने गरियाबंद जिले में भी लॉकडाउन के लिए आदेश जारी कर दिया है.

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मंगलवार को जनप्रतिनिधियों ने की थी मुलाकात

आदेश के मुताबिक अगामी 23 सितंबर से 30 सितंबर तक गरियाबंद जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा. मंगलवार को भी जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन की मांग रखी थी. हालांकि कलेक्टर ने देर शाम आदेश जारी किया है. ये टोटल लॉकडाउन 23 सितंबर की रात 9 बजे से 30 सितंबर रात 12 बजे तक लागू रहेगा. कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा कि बहुत ही आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने के लिए कहा है.

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टोटल लॉकडाउन के दौरान क्या रहेगा चालू और बंद

  • गरियाबंद जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी
  • केवल मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति
  • आम लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा
  • शराब दुकानें भी बंद रहेंगी
  • दूध और पेपर हॉकर की दुकान सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6 तक खुली रहेंगी.

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