गरियाबंद : जिले में 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है. कोरोना संक्रमितों की कम होती संख्या को देखते हुए कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने कुछ सेवाओं में छूट के लिए आदेश जारी किया है. शनिवार शाम कलेक्टर ने कुछ दुकानों को खोले जाने के संबंध में आदेश जारी किया है.
- नये आदेश के अनुसार अब कपड़ा, जूता-चप्पल, बर्तन, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, जनरल स्टोर, सोना चांदी की दुकान को खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है. ये सभी दुकानें सुबह 7.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेगी.
- सभी बैंक शाखाएं अपने 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे. व्यापारिक और अन्य सभी प्रकार के लेनदेन की अनुमति प्रदान की गई है.
- रबी फसलों की बिक्री और खरीदी के लिए कृषि उपज मंडियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
- होटल/ रेस्टारेंट परिसर में विवाह समारोह करने की अनुमति प्रदान की गई है. विवाह में अधिकतम 10 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी. कार्यक्रम के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी जिला गरियाबंद से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.