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'यालको' को लौटाने होंगे निवेशकों के 55 लाख रुपये, उपभोक्ता फोरम का फैसला

79 आवेदकों को उनकी मूल राशि पर प्रत्येक मामलों पर निवेशकों को मानसिक क्षति पर 10 प्रतिशत और वाद व्यय 5 प्रतिशत के ब्याज सहित कुल 55 लाख से अधिक रुपये एक महीने के भीतर देने का अहम फैसला सुनाया है.

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Published : May 14, 2019, 10:05 AM IST

Updated : May 14, 2019, 2:45 PM IST

उपभोक्ता फोरम का फैसला

दुर्ग: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोपण फोरम ने ऐतिहासिक काम करते हुए एक ही दिन में 79 प्रकरणों का निराकरण कर दिया है. एक ही दिन में इतने ज्यादा प्रकरण निपटाने का मामला प्रदेश में दूसरी बार सामने आया है.

'यालको' को लौटाने होंगे निवेशकों के 55 लाख रुपये


इससे पहले प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रकरण सुलझाने का रिकॉर्ड भी दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम का ही है. पिछले साल चिटफंड मामले में यालको कंपनी के 228 प्रकरणों का एक ही दिन में दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने निराकरण किया था.

आवेदकों के 55 लाख रुपये लौटाने के आदेश
उपभोक्ता फोरम के सदस्यों द्वारा सुनाए गए इस फैसले को निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है. यालको बचत और साख सहकारी समिति मर्यादित और यालको एग्रो नाम की चिटफंड कंपनी के खिलाफ फोरम ने फैसला सुनाया है. फैसले में सभी 79 आवेदकों को उनका मूल राशि पर प्रत्येक मामलों पर निवेशकों को मानसिक क्षति पर 10 प्रतिशत और वाद व्यय 5 प्रतिशत का ब्याज सहित कुल 55 लाख से अधिक रुपये एक महीने के भीतर देने का अहम फैसला सुनाया है.

जेल में है कंपनी के दोनों मालिक
आवेदकों ने 2010 से 2015 के बीच यालको कंपनी के विभिन्न योजना के तहत निवेश किया था, जिसके बाद कंपनी ने ग्राहकों के पैसे लौटाए बिना अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गया. जिसपर चिटफंड कंपनी चलाने के आरोप में कंपनी पर कार्रवाई की गई. जिसमें कंपनी के मालिक प्रेमलाल देवांगन और ममता किरण देवांगन को चिटफंड कंपनी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है.

Last Updated : May 14, 2019, 2:45 PM IST

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