दुर्ग: लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों के शोरूम को खोलने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर गाड़ियों के शोरूम को खोलने की अनुमति दी है. आदेश में कहा गया है कि सभी शोरूम सोमवार से शनिवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं. रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
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कोरोना रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल का पालन जरूरी
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ सभी कर्मचारियों को समय-समय पर कोविड टेस्ट कराना होगा. कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना भी अनिवार्य होगा. यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. वाहन शोरूम में आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाना होगा. साथ ही समाजिक दूरी का भी ठीक से पालन करना होगा.
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि शोरूम संचालक सभी नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं. अगर किसी भी शोरूम में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 30 दिनों के लिए शोरूम सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी.
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31 मई तक लॉकडाउन
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शुरुआत के दिनों में दुर्ग में हालात बिगड़ गए थे. आए दिन सैकड़ों मरीजों की पहचान हो रही थी. ऐसे में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले दुर्ग जिले में लॉकडाउन किया गया था. फिलहाल दुर्ग में लॉकडाउन जारी है. इस बार कुछ छूट के साथ लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें सप्ताह 5 दिनों के लिए विभिन्न दुकानों को संचालन की अनुमति दी गई है. जिनमें अलग-अलग दिन तय किए गए हैं. सुबह 11 से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है. वहीं शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रखा गया है.