दुर्ग: जिले में 24 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान जिले की सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय अर्ध शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन टेलीकॉम रेलवे, इंजीनियरिंग कॉलेज, परीक्षा केंद्र और अस्पताल सामान्य रूप से संचालित होंगे. बैंक भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे.
24 सितंबर से लागू होगा लॉकडाउन
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी किया है. जिसमें 24 सितंबर की सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक दुर्ग जिले के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. शासकीय-अशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम एवं रेलवे संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, अनलोडिंग का काम, प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र और अस्पताल संचालित रहेंगे.
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