दुर्ग:भिलाई के सूर्या ट्रेसर शॉपिंग मॉल में निगम ने सम्पत्तिकर जमा कराने में गड़बड़ी पाए जाने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. आयुक्त के निर्देश पर उपायुक्त और संपत्तिकर प्रभारी तरुण पाल लहरें ने जोन क्रमांक 1 के सहायक राजस्व अधिकारी को सूर्या ट्रेजर आईलैंड शॉपिंग मॉल जुनवानी को 18 मई 2018 को संपत्ति कर स्व विवरणी की सत्यता जांच कर माप और गणना सहित प्रतिवेदन देने के लिए 30 जुलाई 2020 को पत्र भेजा था.
सूर्या ट्रेजर आईलैंड मॉल प्रबंधन पर 25 लाख का जुर्माना बता दें कि नगर पालिक निगम भिलाई की आर्थिक स्थित पहले ही अच्छी नहीं है. कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में टैक्स देने वालों में भी कमी आई है. ऐसे में निगम कमिश्नर ने स्व विवरणी जांच कर सभी बकायादारों और करदाताओं से सम्पत्तिकर वसूली करने के निर्देश दिए हैं.
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जांच के बाद जुर्माना
नगर पालिका निगम भिलाई के जोन क्रमांक एक की तीन सदस्यीय टीम जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि के साथ 4 अगस्त को सूर्या ट्रेजर आईलैंड पहुंची. प्रबंधन से दस्तावेज प्राप्त कर सूर्या मॉल भवन की नाप जोख कर स्व विवरणी के अनुसार स्थल पर सत्यापन किया. टीम ने सूर्या मॉल में नक्शा के अनुसार नापजोख किया गया था. भवन के पूरे मंजिलों का स्वीकृत मानचित्र के आधार पर स्व विवरणी के राशि गणना की सत्यता जांचने के लिए सहायक अभियंता अनिल सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी.
सहायक अभियंता ने अपने रिपोर्ट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल संपत्ति कर 44 लाख 10 हजार रुपए गणना की गई थी. लेकिन जांच में 49 लाख 24 हजार रुपए देय राशि पाया गया हैं. जिसमें पांच लाख 14 हजार रुपए का अंतर हैं. नगर पालिका निगम 1997 के एक्ट के अनुसार इस अंतर की राशि की पांच गुणा राशि को सूर्या ट्रेजर आईलैंड के प्रबंधन को जमा करना होगा. जिसके तहत मॉल प्रबंधन को 25 लाख 70 हजार रुपए जमा कराने नोटिस जारी किया गया है.