दुर्ग: क्षेत्रीय परिवहन विभाग को टीम ने बिना व्यवसाय प्रमाण पत्र बनाए बस की बाडी निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की है. बस की बॉडी बनाने वाली कंपनी से 10 बसें भी जब्त की गई है. आरटीओ विभाग ने सभी कंपनी संचालकों को नोटिस जारी कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया है. समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर संचालकों पर कानूनी कार्रवाई होगी.
जांच करने पर नहीं मिले प्रमाण पत्र : क्षेत्रीय परिवहन के निरीक्षक विष्णु ठाकुर ने बताया कि '' बिना व्यवसाय प्रमाण पत्र लगाए ट्रांसपोर्टर्स अपने वाहनों का पंजीयन नहीं करवा पाएंगे. यह प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है. मुख्यालय से आदेश आने के बाद कंपनियों की जांच की गई थी. इधर वाहनों का फाइनेंस करने वाली संबंधित एजेंसी के लिए एनओसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है. एजेंसी 10 दिनों में दस्तावेज जमा नहीं करेगी तो ट्रांसपोर्टर और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग को बसों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए. इसके आधार पर यह जब्ती की कार्रवाई की गई है.