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भिलाई हॉरर किलिंग केस: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुलिस की थ्योरी नहीं हुई साबित, अब डीएनए और केमिकल रिपोर्ट का इंतजार - Post mortem report of Bhilai murder case

भिलाई भाई-बहन हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नो डेफिनेट ओपिनियन से हत्या की गुत्थी और उलझ गई है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों ही आरोपी मृतकों के रिश्तेदार हैं. फिलहाल पुलिस को डीएनए और केमिकल रिपोर्ट का इंतजार है.

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भिलाई हॉरर किलिंग केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

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Published : Oct 22, 2020, 12:27 PM IST

दुर्ग:भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के न्यू कृष्णा नगर में रहने वाले भाई-बहन हत्याकांड की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट ने पुलिस की स्टोरी ही पलट दी है. रिपोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि दोनों भाई-बहन की हत्या गला दबाकर या जहर देने से हुई है. पुलिस को अब डीएनए और केमिकल रिपोर्ट का इंतजार है.

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नो डेफिनेट ओपिनियन से हत्या की गुत्थी और उलझ गई है. पुलिस की जांच में फोरेंसिक की डीएनए रिपोर्ट और शव जलाने के लिए उपयोग किए गए कैमिकल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों ही आरोपी मृतकों के रिश्तेदार हैं.

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क्या है पुलिस की थ्योरी

पुलिस ने बताया था कि आरोपियों ने पहले भाई-बहन को जहर पिलाया फिर गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए कार की मदद से जेवरा सिरसा के पास शिवनाथ नदी के किनारे ले गए. और दोनों के शव पर कैमिकल छिड़कर आग लगा दी. आरोपियों ने शव को जलाने के लिए लकड़ी और टायर का भी उपयोग किया था. पुलिस ने शंका जाहिर की थी कि शव जलाने के लिए केरोसिन का उपयोग किया गया था. पुलिस ने घटनास्थल से केरोसिन का डिब्बा भी जब्त किया था. पुलिस के मुताबिक 10 अक्टूबर को प्रेमी जोड़ों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. जिसमें मृतिका के सगे भाई चरण और चाचा के.रामू ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था.

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पुलिस हुई दोषमुक्त

इस मामले को लेकर दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने वर्तमान थाना प्रभारी दिलीप सिंह सिसोदिया और पूर्व थाना प्रभारी गोपाल वैश्य के खिलाफ जांच टीम गठित की थी. दोनों पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने के आरोप थे. जांच पूरी हो चुकी है. टीम ने जांच के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही नहीं पाई है.

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