दुर्ग:झाड़-फूंक के नाम पर दो युवतियों से दुष्कर्म के दोषी बैगा को दुर्ग कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आदालत ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपी बैगा को दोषी पाया. जिसके बाद आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया. फैसला फास्ट ट्रैक न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया. घटना लगभग ढाई साल पहले नेवई थाना इलाके की है. आरोपी का नाम अर्जुन सिंह ठाकुर है. उसकी उम्र फिलहाल 60 साल के करीब है. वह ग्राम ठेका कापसीडीह राजिम का रहने वाला है.
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क्या है घटनाक्रम
एकदिनबैगा अपनी बेटी के घर गया था. पड़ोस में एक युवती का परिवार रहता है. युवती के माथे पर खुजली होने की शिकायत थी. बैगा अर्जुन सिंह ने इसका इलाज झाड़-फूंक से करने का दावा किया था. युवती के पिता ने इलाज शुरू करने की इजाजत दी थी. दो-तीन महीने बाद झाड़-फूंक का लाभ होता देख युवती के पिता ने इसकी जानकारी अपने जीजा को दी थी. जीजा की बेटी के पैर में भी सूजन की परेशानी थी. कई जगहों पर इलाज कराने पर भी उसे लाभ नहीं मिल रहा था. इस पर वह मामा के घर कथित बैगा से इलाज कराने आई थी.