दुर्ग:दुर्ग जिला में साल 2023 का आखिरी लोक अदालत शनिवार को लगने वाला है. इसमें 10000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसमें हर तरह के मामलों में सुनवाई होनी है. इसके बाद लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश अनुसार वर्ष-2023 की चौथी और अंतिम नेशनल लोक अदालत 16 दिसंबर को लगेगी. ये जिला और सत्र न्यायालय दुर्ग के अन्तर्गत सभी न्यायालयों में आयोजित होने वाली है.
10 हजार से अधिक मामलों में होगी सुनवाई:वहीं, दुर्ग में आयोजित नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड और तहसील न्यायालय भिलाई-3, पाटन और धमधा में आयोजित की जाएगी. इसमें आपसी राजी नामा योग्य अधिक आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण पर सुनवाई होगी. इसके साथ ही श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधी लगभग 10,077 मामले सहित बैंक वित्तीय संस्था विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि संबंधित मामलों में सुनवाई होगी.इन सभी विभाग की ओर से न्यायालय में प्रकरण पेश किए जाने के पहले प्री-लिटिकेशन प्रकरण के कुल 4933 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे जायेंगे.